प्रथम अपील कैसे करे


सूचना पाने के लिए किसी सरकारी विभाग में आवेदन 30 दिन बीत जाने के बाद भी सरकारी विभाग द्वारा सूचना नहीं मिली या मिली भी तो ग़लत और आधी-अधूरी अथवा भ्रामक. या फिर सूचना का अधिकार क़ानून की धारा 8 के प्रावधानों को तोड़-मरोड़ कर आपको सूचना देने से मना कर दिया गया. यह कहा गया कि फलां सूचना दिए जाने से किसी के विशेषाधिकार का हनन होता है या फलां सूचना तीसरे पक्ष से जुड़ी है इत्यादि. अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सूचना का अधिकार क़ानून के तहत ऐसे मामलों में प्रथम अपील करें. 

जब आप आवेदन जमा करते हैं तो उसके 30 दिनों बाद, लेकिन 60 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जो सूचना क़ानून के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, के यहां अपील करें. यदि आप द्वारा अपील करने के बाद भी कोई सूचना या संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है या आपकी प्रथम अपील पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप दूसरी अपील कर सकते हैं. दूसरी अपील के लिए आपको राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में जाना होगा.

प्रथम अपील के लिए आमतौर पर कोई फीस निर्धारित नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां प्रथम अपील के लिए भी शुल्क निर्धारित कर रखा है. प्रथम अपील के लिए कोई निश्चित प्रारूप (फॉर्म) नहीं होता है. आप चाहें तो एक सादे काग़ज़ पर भी लिखकर प्रथम अपील तैयार कर सकते हैं. हालांकि इस मामले में भी कुछ राज्य सरकारों ने प्रथम अपील के लिए एक ख़ास प्रारूप तैयार कर रखा है. प्रथम अपील आप डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करा सकते हैं. प्रथम अपील के साथ आरटीआई आवेदन, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (यदि उपलब्ध कराई गई है तो) एवं आरटीआई आवेदन के साथ दिए गए शुल्क की रसीद आदि की फोटोकॉपी लगाना न भूलें. इस क़ानून के प्रावधानों के अनुसार, यदि लोक सूचना अधिकारी आपके द्वारा मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराता है तो आप प्रथम अपील में सारी सूचनाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए भी कह सकते हैं. इस क़ानून में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है. भले ही सूचना हज़ार पन्नों की क्यों न हो. 



प्रथम अपील

प्रथम अपील अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता) 

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धरा 19(1) के तहत प्रथम अपील।

महोदय,


प्रार्थी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुछ (सूचना संलग्न) सूचनाओं की मांग की थी सूचना देने के लिए निर्धारित की गई समयाविध् के समाप्त हो जाने के बावजूद, लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। 

या 
- मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है. वह अधूरा है /  गलत है / मेरे आवेदन से सम्बंधित नहीं है।

आपसे निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धरा-19(1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें। सूचना के अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना नि:शुल्क उपलब्ध् कराने का भी आदेश दें। साथ ही, सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही  करने का आदेश दें।

नाम :
पता :
दिनांक :

 संलग्नक :
1.    आवेदन की प्रति, 
2.    आवेदन शुल्क के रसीद की प्रति,
3.    लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति।





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